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श्रम विभाग

छत्तीसगढ भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीयन हेतु पात्रता/प्रक्रिया

  1. पंजीयन हेतु कलर पासपोर्ट फोटो, 90 दिवस निर्माण कार्य करने संबंधित नियोजक ,ठेकेदार अथवा पंजीकृत निर्माण मजदूर संघ व्दारा जारी प्रमाण पत्र को स्केन कर संलग्न करना अनिवार्य ।
  2. आयु सीमा 18 से 60 वर्ष हो आयु प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची, अथवा जन्म प्रमाण पत्र स्केन कर संलग्न करना अनिवार्य ।
  3. स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के स्थायी एवं अस्थायी पता हेतु राशन कार्ड स्कैन कर संलग्न करना अनिवार्य ।
  4. मोबाईल नम्बर एवं बैंक खाता नंबर अनिवार्य।
  5. उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात श्रमिक को उसके व्दारा दिये गये मोबाईल नम्बर पर सूचना प्राप्त होने के पश्चात संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में सम्पर्क करना होगा।
  6. पंजीयन शुल्क के रूप में 10 रू.।
  7. श्रमिक पंजीयन अथवा योजनाओं के अंतर्गत लाभ हेतु जिले में स्थित श्रम विभाग के कार्यालय से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है।
  8. पंजीयन निराकरण- आवेदन प्राप्ति के 45 दिवस के भीतर श्रमिक पंजीयन आवेदन का निराकरण किया जायेगा|

छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित योजना

  1. भगिनी प्रसूति सहायता योजना ।
  2. नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना ।
  3. मेधावी छात्र/छात्रा शिक्षा प्रोत्‍साहन योजना ।
  4. मुख्‍यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्‍यु एवं दिव्‍यांग सहायता योजना ।
  5. मुख्‍यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना ।
  6. मुख्‍यमंत्री सायकल सहायता योजना ।
  7. मुख्‍यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना ।
  8. मुख्‍यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण सहायता योजना ।
  9. प्रधानमंत्री जीवन ज्‍योति बीमा योजना (CONVERGEND)।
  10. सुरक्षा उपकरण सहायता योजना।
  11. शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्‍न्‍ सहायता योजना

छत्तीसगढ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीयन हेतु पात्रता

  1. आयु सीमा 14 से 60 वर्ष हो| आयु प्रमाण पत्र क रूप में मतदाता परिचय पत्र / आधार कार्ड/ अंक सूची जिसमें आयु अंकित हो। ।
  2. असंगठित कर्मकार होने संबंधी स्वघोषणा- पत्र।
  3. कृषि मजदूर के लिये 2.5 एकड अथवा उससे कम भूमि वाला मजदूर ।
  4. रु0 66000 (रुपये छैसठ हज़ार) तक वार्षिक आय वाले कर्मकार अथवा श्रमायुक्त ,छत्तीसगढ शासन व्दारा न्युनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अकुशल श्रमिको के लिये समय समय पर निर्धारित न्युनतम वेतन दर तक वार्षिक आय प्राप्त करने वाले कर्मकार
  5. शहरीय क्षेत्र के मजदूर अपने पार्षद से तथा ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर अपने सरपंच अथवा पटवारी से आय प्रमाण पत्र बनवाकर लावें।।

छत्तीसगढ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित योजना

  1. मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सायकल सहायता योजना।
  2. मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना।
  3. असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र हाॅकर सायकल सहायता योजना।
  4. मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना।
  5. मुख्यमंत्री राउत, चरवाहा एवं दूध दूहने वाले सायकल सहायता योजना।
  6. मुख्यमंत्री कोटवार सायकल एवं टार्च सहायता योजना।
  7. ई-रिक्शा सहायता योजना।
  8. ई-ठेला सहायता योजना।
  9. स्मार्ट वेंडिंग कार्ट (रेडिमेड किचन) सहायता योजना।
  10. कचरा बिनने वाले हेतु सुरक्षा उपकरण सहायता योजना।
  11. फुटकर, सब्जी फल-फूल विक्रेता हेतु तराजू, बाट सहायता योजना।
  12. असंगठित कर्मकार अंत्येष्ठि सहायता योजना।
  13. धोबी हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना।
  14. नाई हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना।
  15. असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना।
  16. असंगठित कर्मकारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति सहायता योजना।
  17. सफाई कर्मकार कौशल उन्नयन योजना।
  18. सफाई कर्मकार के बच्चे हेतु छात्रवृत्ति योजना।
  19. सफाई कर्मकार गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना।
  20. सफाई कर्मकार पुत्र/पुत्री सायकल सहायता योजना।
  21. सफाई कर्मकार प्रसूति सहायता योजना।
  22. सफाई कर्मकार हेतु आवश्यक उपकरण सहायता योजना।
  23. ठेका श्रमिक, हमाल श्रमिक एवं घरेलू महिला कामगारों हेतु गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना।
  24. ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कर्मकार एवं हमाल श्रमिकों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना।
  25. महिला ठेका श्रमिक, घरेलू महिला कामगार एवं महिला हमाल श्रमिक प्रसूति सहायता योजना।
  26. हमाल हेतु जूता, हुक एवं महिला हमाल हेतु सूपा और टोकरी सहायता योजना।
  27. घरेलू महिला कामगार सायकल, छतरी, चप्पल/जूता सहायता योजना।
  28. घरेलू कामगार कौशल उन्नयन एवं ठेका श्रमिक, हमाल तथा घरेलू महिला कामगार परिवार सशक्तिकरण योजना।